Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2025 : उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिये एक अनूठी योजना की शुरुआत की है, जिसे ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ नाम दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य के युवाओं को अपने व्यवसाय या उद्योग स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना युवाओं के उद्यमशीलता कौशल को निखारने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्या है?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संचालित एक स्वरोजगार योजना है जिसे उद्यमिता विकास के लिए लागू किया गया है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को ₹5,00,000 तक का ऋण उपलब्ध करवाती है ताकि युवा वर्ग इस राशि का उपयोग कर अपना रोजगार शुरू कर सके। ऐसे युवा जो स्वरोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन जिनके पास धन की कमी है, वह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
Post Type | Sarkari Yojana |
Benefit Amount | 5 Lakh |
Scheme Name | Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana |
Apply Mode | Online |
Apply Online | Click Here |
Official Website | https://cmyuva.iid.org.in/home |
Category | Yojana |
लाभ/सुविधा | विवरण |
---|---|
ब्याज मुक्त ऋण | युवाओं को ₹5 लाख तक का ऋण बिना किसी ब्याज के प्रदान किया जाता है। |
गारंटी-मुक्त ऋण | ऋण प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती। |
मार्जिन मनी अनुदान | परियोजना की कुल लागत पर 10% तक का अनुदान दिया जाता है। |
डिजिटल लेनदेन पर प्रोत्साहन | प्रत्येक डिजिटल लेनदेन पर ₹1 का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। |
पात्रता मापदंड | विवरण |
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निवास | आवेदन उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए |
आयु सीमा | आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। |
शैक्षणिक योग्यता | न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। |
प्रशिक्षण प्रमाणपत्र | मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित कौशल का प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, या डिग्री आवश्यक है। |
अन्य योजनाओं का लाभ | आवेदक अन्य किसी राज्य या केंद्र सरकार की आर्थिक योजना से लाभार्थी नहीं होना चाहिए (प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को छोड़कर)। |
दस्तावेज़ का नाम | विवरण |
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आधार कार्ड | पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड अनिवार्य है। |
निवास प्रमाण पत्र | राज्य का स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र आवश्यक है। |
पैन कार्ड | वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। |
सक्रिय मोबाइल नंबर | आवेदक का वैध और चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए। |
ईमेल आईडी | योजना से संबंधित संचार के लिए एक वैध ईमेल आईडी आवश्यक है। |
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश के लिए आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं, इसके लिए नीचे दिए गए आसान से चरणों का अनुसरण करना होगा –
मेरा नाम हरिकेश है मैं एक हिंदी कंटेंट राइटर हूं और मैं सरकारी योजना और सरकारी स्कीम से रिलेटेड न्यूज़ देता हूं और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और मैं इस वेबसाइट पर सिर्फ राइटिंग करता हूँ।
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